विवाह कानून में संशोधन की तैयारी, यहां के पुरुषों को मिल जाएगी 9 साल की बच्चियों से शादी की अनुमति !

punjabkesari.in Monday, Nov 11, 2024 - 01:42 PM (IST)

International Desk: इराक की गठबंधन सरकार ने विवाह कानून में एक विवादास्पद संशोधन पारित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत पुरुषों को 9 साल की बच्चियों से शादी करने की अनुमति मिल जाएगी। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य कथित रूप से लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है, लेकिन इस पर गंभीर विवाद और विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

 

बता दें कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, नए संशोधन में महिलाओं के तलाक, बच्चे की कस्टडी और विरासत के अधिकारों को भी सीमित करने का प्रावधान है। साथ ही, नागरिकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने पारिवारिक मामलों का निपटारा करने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका में से किसी एक को चुन सकें। इस कानून के आलोचकों का कहना है कि यह महिलाओं के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन करेगा। देश में पहले से ही बाल विवाह की उच्च दर है; यूनिसेफ के अनुसार, लगभग 28% इराकी लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। ऐसे में इस नए कानून के पारित होने से स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है।

 

विशेषज्ञों के अनुसार, यह संशोधन शिया दलों के गठबंधन द्वारा सत्ता को मजबूत करने और वैधता हासिल करने का एक प्रयास है। चैथम हाउस के वरिष्ठ शोध फेलो डॉ. रेनाड मंसूर ने बताया कि यह कदम कुछ खास शिया पार्टियों द्वारा अग्रसरित किया जा रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में अपनी वैचारिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए धार्मिक तत्वों पर अधिक जोर लगा रही हैं। इसके अलावा, 1959 में लागू हुए इराकी विवाह कानून को उस समय पश्चिम एशिया के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना गया था। लेकिन नए संशोधन का उद्देश्य अब इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या के अनुसार कानून को ढालना है।

 

यहां तक कि इराकी महिला समूहों ने इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि वह संसद में बहुमत लेने में सफल रहेगी। यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत प्रभावित कर सकता है और बाल विवाह की प्रथा को और बढ़ावा दे सकता है।


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Content Writer

Tanuja

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