लाहौर हाईकोर्ट से मिली इमरान खान को राहत, पुलिस कार्रवाई पर लगाई रोक
punjabkesari.in Wednesday, Mar 15, 2023 - 07:26 PM (IST)

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को इमरान खान को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए उनके आवास के बाहर पुलिस को बृहस्पतिवार तक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी और अदालत से सरकार को इसे समाप्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। पीटीआई नेता फवाद चौधरी की ओर से दायर याचिका पर लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) द्वारा पंजाब के महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस (अभियान) प्रमुख को तलब किए जाने के बाद बुधवार को पुलिस ने अभियान रोक दिया।
फवाद चौधरी ने अदालत से लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास के बाहर पुलिस अभियान रोकने का आदेश देने की मांग की थी। लाहौर उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक डॉ उस्मान अनवर अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि पुलिस को यह अभियान शुरू करना पड़ा क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस तोशाखाना उपहार मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट लाई थी। हमें इस आदेश को कानून के तहत लागू करना था। उन्होंने कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में करीब 59 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ''
अदालत के अधिकारी ने कहा, ‘‘ पीटीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने 18 मार्च को तोशाखाना उपहार मामले में इमरान खान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया था। चार दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभियान क्यों शुरू किया गया? उसने अदालत से मानव जीवन को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।'' लाहौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने पीटीआई के वकील से पूछा कि क्या इस्लामाबाद उच्च न्यायालय तोशाखाना मामले में इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
अदालत के अधिकारी ने कहा, ‘‘ वकील ने बताया कि आईएचसी खान की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस पर न्यायमूर्ति शेख ने कहा कि आईएचसी को मामले का फैसला करने दें और इस बीच सरकार पुलिस कार्रवाई को रोक दे। '' इस बीच, पुलिस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में वकील भी माल रोड पर जमा हो गए।
एक अलग घटनाक्रम में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने के लिए उनके द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तोशाखाना मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस बख्तरबंद वाहनों के साथ पीटीआई प्रमुख खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं।
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