भोजशाला मंदिर स्थल के सर्वेक्षण पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Apr 02, 2024 - 07:05 AM (IST)

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नई दिल्ली (अनस): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसमें भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद की पूरी साइट के ए.एस.आई. सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौलाना कमालुद्दीन वैल्फेयर सोसायटी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.), हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा भी शामिल थे। 

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि निचली अदालतें सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करेंगी। ए.एस.आई. द्वारा संबंधित परिसर में कोई ऐसी भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जो वास्तव में संरचना के चरित्र को बदल सकती है।


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Content Editor

Prachi Sharma

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