Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका तहखाने में पूजा पर नहीं लगेगी रोक

punjabkesari.in Tuesday, Apr 02, 2024 - 07:01 AM (IST)

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

नई दिल्ली (प.स.): उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 

 उच्चतम न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने संबंधी अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था।   

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास से भी मस्जिद कमेटी की याचिका पर 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।  शीर्ष अदालत की पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं जो वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Prachi Sharma

Recommended News

Related News