Chennai: हाईकोर्ट ने मंदिर में विधवा को प्रवेश से रोकने पर जताई नाखुशी

punjabkesari.in Sunday, Aug 06, 2023 - 08:32 AM (IST)

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

चेन्नई (प.स.): मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विधवा को मंदिर में प्रवेश से रोकने जैसी ‘हठधर्मिता’ कानून द्वारा शासित सभ्य समाज में नहीं हो सकती है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि एक महिला की अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है। कोर्ट ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधवा महिला के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर के अपवित्र होने जैसी पुरानी मान्यताएं राज्य में बरकरार हैं। 

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने थंगमणि द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने इरोड जिले के नाम्बियुर तालुका स्थित पेरियाकरुपरायण मंदिर में प्रवेश के लिए उन्हें और उनके बेटे को सुरक्षा प्रदान करने के वास्ते पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Niyati Bhandari

Related News