पंजाब में पट्टे पर आबंटित 45 धार्मिक स्थल हों फ्री होल्ड, पुडा के मुख्य प्रशासक की कमेटी ने की सिफारिश

punjabkesari.in Thursday, Feb 29, 2024 - 07:20 AM (IST)

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चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब में पट्टे यानी लीज पर आबंटित धार्मिक स्थलों को अब भविष्य में फ्री होल्ड बेसिस पर ही अलॉट किया जाए। यह सुझाव पंजाब शहरी योजना व विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक की अगुवाई में गठित कमेटी ने दिया है। हाल ही में गठित इस कमेटी ने प्रदेश की विभिन्न अथॉरिटीज के अधीन लीज बेसिस पर अलॉट हुए धार्मिक स्थलों के मामलों की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि मौजूदा समय में 45 धार्मिक स्थल लीज बेसिस पर अलॉट हैं। इनमें से कई धार्मिक स्थलों की लीज डीड समाप्त हो गई है और अधिकतर स्थलों की लीज डीड आगामी वर्षों में समाप्त होने वाली है।

इसी ब्यौरे के आधार पर 6 सदस्यीय कमेटी ने सर्वसम्मति से मुख्य सचिव को लीज डीड प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की है। खास बात यह है कि इस सिफारिश में 2017 से पहले आबंटित धार्मिक स्थलों की लीज अलॉटमैंट को भी फ्री होल्ड करने को कहा गया है। 2017 से पहले लीज बेसिस पर अलॉटमैंट का प्रावधान रहा है, इसलिए पशोपेश इस बात पर था कि लीज बेसिस पर अलॉट धार्मिक स्थलों पर आगे क्या निर्णय लिया जाए। हालांकि अब कमेटी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी सिफारिश मुख्य सचिव को भेज दी है। यहां से मंजूरी के बाद इस मामले को मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेजा जाएगा। अधिकारियों की मानें तो जल्द ही इन सिफारिशों पर मोहर लग जाएगी।

जो फ्री होल्ड न करवाएं, उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर किसी अन्य धार्मिक संस्था को दी जाए जगह: कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि जिन धार्मिक स्थलों की लीज का समय खत्म हो गया है या भविष्य में खत्म होने वाला है, उन धार्मिक स्थलों की लीज का समय न बढ़ाया जाए बल्कि संबंधित अथॉरिटी के एस्टेट अफसर की तरफ से इन धार्मिक स्थलों के नुमाइंदों को निजी सुनवाई का मौका देते हुए 2017 की फ्री होल्ड पॉलिसी के तहत फ्री होल्ड बेसिस पर अलॉटमेंट करवाने के लिए कहा जाए। एस्टेट अफसर यह भी सुनिश्चित करें कि जिस संस्था के पास यह साइट्स लीज बेसिस पर अलॉट रही हैं, उसके अलॉटमेंट पत्र में दर्ज लीज मनी संबंधित अथॉरिटी को प्राप्त हो गई हो।

अगर धार्मिक स्थल की संस्था के नुमाइंदे साइट को फ्री होल्ड बेसिस पर अलॉट करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कानूनी विधि अपनाते हुए ऐसी साइट को ऐसे धार्मिक स्थल की अलॉटमेंट कैंसिल करके किसी अन्य धार्मिक संस्था को फ्री होल्ड बेसिस पर अलॉटमेंट करने की कार्रवाई की जाए। यह विधि उन साइट्स पर भी अपनाई जाए, जिनकी धार्मिक साइट्स की लीज का समय खत्म होने में अभी काफी समय रहता है। 

पटियाला के शिव मंदिर की लीज का मामला आने पर किया गया था कमेटी का गठन: पुडा के मुख्य प्रशासक की अगुवाई में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन तब किया गया था, जब पटियाला के शिव मंदिर की लीज डीड का मामला सामने आया। दरअसल, पटियाला डिवैल्पमैंट अथॉरिटी ने पटियाला के अर्बन एस्टेट में स्थित शिव मंदिर की 15 वर्षीय लीज समाप्ति का मामला वित्त व लेखा कमेटी के समक्ष एजैंडा पेश किया था, जिसमें मंदिर प्रशासन ने समय में वृद्धि का आग्रह किया था। इस पर वित्त व लेखा कमेटी के चेयरमैन कम आवास निर्माण व शहरी विकास विभाग के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी ने एजैंडे की समीक्षा करने को कहा ताकि सभी अथॉरिटीज के स्तर पर ऐसे मामलों संबंधी पॉलिसी के अनुसार निर्णय लिया जा सके। 

इसी कड़ी में विभिन्न अथॉरिटीज से लीड बेसिस पर आबंटित साइट्स का ब्यौरा मांगा गया था, जिसमें 45 धार्मिक स्थलों की बात सामने आई। इस दौरान यह भी पाया गया कि 2006 की एक पॉलिसी मुताबिक धार्मिक उद्देश्य के लिए विभिन्न साइट्स लीज होल्ड बेसिस पर अलॉट की जाती हैं। 2013 में संस्थात्मक पॉलिसी में संशोधन करते हुए धार्मिक साइट्स से रेट वसूलते हुए फ्री होल्ड बेसिस पर अलॉटमैंट का प्रावधान भी किया गया था।


 


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Content Editor

Prachi Sharma

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