Banke Bihari Trust Bill 2025: बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट बिल यू.पी. विधानसभा में पेश

punjabkesari.in Thursday, Aug 14, 2025 - 07:39 AM (IST)

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

लखनऊ (नासिर): उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को ‘श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025’ विधानसभा में पेश किया। प्रस्तावित कानून के तहत मंदिर की धार्मिक परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन प्रबंधन को सशक्त करने, वित्तीय पारदर्शिता लाने और श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए 18 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन होगा। ट्रस्ट को 20 लाख रुपए तक के लेन-देन का स्वतंत्र अधिकार रहेगा, जबकि अधिक राशि के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

बिल के अनुसार चढ़ावे, दान, आभूषण और मंदिर की सभी चल-अचल संपत्तियों पर ट्रस्ट का अधिकार होगा। इनमें मंदिर परिसर के भीतर की मूर्तियां, धार्मिक भेंट, नकद, चैक-बैंक ड्राफ्ट और किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल है। 

ट्रस्ट में 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे, जिनमें वैष्णव व अन्य सनातन परंपराओं से जुड़े प्रतिष्ठित लोग, सेवायत गोस्वामी परंपरा के प्रतिनिधि, मथुरा के डी.एम., एस.एस.पी., नगर आयुक्त, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सी.ई.ओ. और धर्मार्थ विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद ही विधेयक लागू किया जाएगा। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Prachi Sharma

Related News