रिश्वत मामले में असिस्टैंट आफिसर के खिलाफ आरोप तय

punjabkesari.in Monday, Dec 04, 2017 - 10:22 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): रिश्वत लिए जाने से संबंधित मामले में सोमवार को जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर के असिस्टैंट आफिसर दलीप कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए। विजिलैंस ब्यूरो ने एक महिला व्यापारी की शिकायत पर दलीप कुमार के खिलाफ मामला भ्रष्टाचार अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

कुमार ने महिला से दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले मेले में उसका स्टाल लगवाए जाने के लिए उससे रिश्वत ली थी। विजिलैंस द्वारा वर्ष 2015 में दर्ज किए गए मामले के तहत लीना सिंह ने शिकायत दी थी की कुमार ने उसे कहा था की मेले में वे केवल 5 स्टाल लगाने जा रहे हैं अगर उसे वहां पर स्टाल चाहिए तो उसके लिए उसे दलीप को 25 हजार रुपए देने होंगे।

 लीना ने स्टाल लगाने के लिए दलीप को 25 हजार रुपए दे दिए और इस दौरान उसने उसके बीच हुई बातचीत की वीडियो बना ली थी। कुछ समय बाद जब लीना ने अपने स्टाल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दलीप से बात की तो दलीप ने उससे और 25 हजार रुपए की मांग की। लीना को पता चला की मेले में उसका स्टाल नहीं लगाया जा रहा है तो इस पर परेशान होकर उसने शिकायत विजिलैंस ब्यूरो को दी थी।


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