अगले महीने से रद्द हो सकता है आपका पैन कार्ड, आज ही करें ये काम

punjabkesari.in Monday, Mar 22, 2021 - 04:53 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है यानी इसके लिए सिर्फ 10 दिन ही शेष हैं। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। 

आयकर विभाग की वेबसाइट से चेंक करें स्टेटस

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
  • इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
  • इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका

  • अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
  • ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
     

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Content Writer

jyoti choudhary

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