Consumer Court: सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, परिवार को मिलेगा 16.33 लाख रुपए का मुआवजा

punjabkesari.in Friday, Aug 30, 2024 - 03:45 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2015 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक अंकुश बरकू ताम्बिकर के परिवार को 16.33 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

उल्खनीय है कि 13 अगस्त 2015 को 25 वर्षीय अंकुश ताम्बिकर मुंबई-गोवा राजमार्ग पर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एक लग्जरी बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

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इस मामले में साईं श्रुति ट्रैवल्स द्वारा संचालित और रिलायंस जनरल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमाकृत बस को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था। बस मालिक की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई, जबकि बीमा कंपनी ने दावे का विरोध किया।

मृतक के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बताया कि ताम्बिकर खेड़ में एक कंपनी में काम करता था, जहां उनकी मासिक आय 8,139 रुपए थी। उन्होंने ताम्बिकर की युवावस्था और परिवार की उनकी आय पर निर्भरता को मुआवजे की मांग का आधार बताया। 

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न्यायाधिकरण ने भविष्य की निर्भरता के नुकसान के लिए 10,87,932 रुपए, प्रत्याशित आय और अन्य वित्तीय योगदान के लिए 4,35,173 रुपए, अंतिम संस्कार पर खर्च और संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपए और बच्चों के लिए 40,000 रुपए मुआवजे के तौर पर शामिल किए।  

MACT ने निर्देश दिया कि मुआवजे का भुगतान 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उस तारीख से किया जाए जिस तारीख को मुआवजा दावा दायर किया गया था। यहह मुआवजा अंकुश ताम्बिकर की मां सुलोचना बरकू ताम्बिकर और उसकी पत्नी अक्षरा ताम्बिकर को मिलेगा, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून में रहती हैं।


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Content Writer

jyoti choudhary

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