वोडाफोन सौदाः आयकर विभाग ने हचिसन को किया 7,9000 करोड़ रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Aug 29, 2017 - 05:52 PM (IST)

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने सी.के. हचीसन होल्डिंग्स लिमिटेड की एक इकाई पर वोडाफोन के साथ उसके एक दशक पुराने सौदे पर कर के एक साल पुराने नोटिस के सिलसिले में 7,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उस इकाई को इतनी ही रकम के कर का नोटिस भेजा गया था।

हांग कांग के अरबपति उद्यमी ली का-शिंग के हचिसन समूह की दूर संचार इकाई  हचीसन टेलिकम्युनिकेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड इकाई ने भारत में  मोबाइल फोन कारोबार के संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी 2007 में ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप पी.एल.सी. को बेची थी। उस सौदे में हचिसन को हुए पूंजीगत लाभ कर को चुकाने के मामले में संबंधित पक्षों में विवाद चल रहा है।  

9 अगस्त को जुर्माना भरने का मिला था आदेश
हांग कांग स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा है कि उसकी इकाई हचीसन टैलिकम्युनिकेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड को पिछले साल 7,900 करोड़ रुपए का कर चुकाने का नोटिस मिला था। उसे अब 9 अगस्त को इतनी ही राशि का जुर्माना भरने का आर्डर प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि सी के हचीसन इकाई इस कर मांग की वैधता को लेकर मतभेद रखती है। सी.के. हचीसन होल्डिंग्स लिमटेड की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई, हचीसन टैलीकॉम को भारतीय कर प्रशासन से 24 नवम्बर 2016 को कर आकलन आदेश प्राप्त हुआ था।

यह कर आकलन 2007 में कंपनी के वोडाफोन के साथ हुए सौदे से हुए कथित लाभ पर भेजा गया।  कर विभाग ने 16,430 करोड़ रुपए के इस सौदे से हासिल पूंजीगत लाभ पर 25 जनवरी को 7,900 करोड़ रुपए का अंतिम आकलन भेजा है। अब इस राशि पर आयकर विभाग ने 3 जुलाई को करीब 7,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया। कंपनी ने कहा है कि उस पर वैधानिक रूप से कर नहीं लगाया जा सकता।  जो भी कर मांग की गई है वह उच्चतम न्यायालय के जनवरी 2012 में दिए गए फैसले को पलटते हुए पिछली तिथि से लागू किए गए एक कानून के आधार पर भेजी गई है। 
 


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