इंटरनैशनल SIM कार्ड फेल होने पर यूजर को मिलेंगे 5000 रुपए

punjabkesari.in Thursday, Jun 15, 2017 - 03:05 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अंतरराष्टीय रोमिंग सिम और वैश्विक कॉलिंग कार्ड विदेश यात्रा के दौरान फेल होने की स्थिति में सेवाप्रदाताओं पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है जो मुआवजे के तौर पर ग्राहक को मिलेगा।

ट्राई का प्रस्ताव है कि यह प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों तरह के ग्राहकों को मिलेगा। दूरसंचार विभाग को भेजे अपने सुझाव पत्र में ट्राई ने कहा है कि प्रीपेड ग्राहक को अतिरिक्त तौर पर वह सारा पैसा भी वापिस मिलना चाहिए जो वह सेवाप्रदाता को पहले ही भुगतान कर चुका है।
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ये हैं नियम
यह नियम पोस्ट-पेड और प्री-पेड दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए होगा। प्री-पेड ग्राहकों को रिचार्ज का पूरा रिफंड मिलेगा। यह नियम भारत में अपनी सेवा दे रहीं विदेशी कंपनियों पर लागू होगा। देश वापिस लौटने के 15 दिन के अंदर ग्राहकों को रिफंड मिलेगा, हालांकि ग्राहकों को इसके लिए शिकायत करनी होगी। वैश्विक कॉलिंग कार्ड और इंटरनेशनल सिम कार्ड को डिजिटल मोड (नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ई-पर्स) से खरीदने का सुझाव दिया गया है।

ट्राई ने किया SMS सर्वे
ट्राई ने इसके लिए एक SMS सर्वे कराया था जिसमें इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लगभग आधे ग्राहकों ने बताया कि विदेश में इस तरह की सर्विस काम नहीं करतीं। सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार, ट्राई ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़े नियमों की सिफारिश कर तैयारी कर रहा है।


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