UPI Rule Change: UPI यूजर्स ध्यान दें, 15 सितंबर से बदल जाएगा ये नियम
punjabkesari.in Thursday, Sep 04, 2025 - 05:45 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यूजर्स के लिए खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से कुछ खास कैटेगरी में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है।
नई लिमिटें इस तरह रहेंगी
- कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट और बिज़नेस/मर्चेंट पेमेंट – अब एक बार में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर संभव।
- ज्वेलरी खरीद और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग – लिमिट 2 लाख रुपए।
- टर्म डिपॉजिट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और FX रिटेल (BBPS प्लेटफॉर्म) – लिमिट 5 लाख रुपए।
बैंकों के लिए गाइडलाइन
NPCI ने साफ किया है कि लिमिट बढ़ाने का फायदा केवल वेरिफाइड मर्चेंट्स को मिलेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये नई लिमिट सिर्फ उन्हीं को मिले जो NPCI के नियमों का पालन करते हैं। हालांकि, बैंक चाहें तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से अलग इंटरनल लिमिट भी रख सकते हैं।