ITR भरने की आज आखिरी तारीख, नहीं भरा तो होगा बड़ा नुकसान

punjabkesari.in Friday, Aug 31, 2018 - 11:43 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो आज जरूर भर लीजिए क्योंकि आईटीआर भरने की आज आखिरी तारीख है। आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि केरल वासियों के लिए सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2018 कर दिया है।

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देनी होगी पेनाल्टी
आईटीआर फाइल न करने की सूरत में आपको पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। यह पेनाल्टी आयकर की धारा 234F के अंतर्गत लगाई जाएगी। अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है और आप 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। वहीं 5 लाख से ज्यादा आय होने की सूरत में 31 अगस्त से एक दिन की देरी पर भी आपको 5,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। हालांकि आपको इस सूरत में 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल ही करना होगा। अगर आप अपना आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरते हैं तो आपको 10,000 रुपए बतौर पेनाल्टी देने होंगे।

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ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज 
आईटीआर फाइल करने के लिए आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो हैं- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र (होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट), पैन कार्ड और आधार कार्ड।

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कैसे फाइल करें ITR
आईटीआर भरने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख बतानी होगी। सबसे पहले आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 
 


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Supreet Kaur

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