JM समूह की तीन इकाइयों ने सेबी को 3.92 करोड़ रुपए देकर मामला निपटाया

punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 05:06 PM (IST)

नई दिल्लीः जेएम समूह की इकाइयों- जेएम फाइनेंशियल, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने पीरामल एंटरप्राइजेज के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के सार्वजनिक निर्गम में कथित अनियमितताओं के मामले का सेबी को कुल 3.92 करोड़ रुपए का भुगतान कर निपटान कर लिया है। बाजार नियामक सेबी के 19 सितंबर को जारी निपटान आदेश के मुताबिक, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अनुचित लाभ के रूप में अर्जित क्रमशः 1.22 करोड़ और 1.33 करोड़ रुपए वापस किए। 

इसके अलावा, जेएम फाइनेंशियल ने किसी भी ऋण प्रतिभूति के सार्वजनिक निर्गम में प्रबंधक के तौर पर कार्य करने पर तीन महीने के लिए स्वैच्छिक रोक लगाने पर सहमति जताई है। इसी तरह जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड किसी भी निर्गम में तीन महीने तक वितरक नहीं बनेगी जबकि जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तीन महीने के लिए आईपीओ वित्तपोषण गतिविधियों पर प्रतिबंध को स्वीकार किया है। मामला 2023 में पीरामल एंटरप्राइजेज के एनसीडी के सार्वजनिक निर्गम से जुड़ा हुआ है। 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच में पाया गया कि कई व्यक्तिगत निवेशकों ने सूचीबद्धता के ही दिन इन ऋण प्रतिभूतियों को बेच दिया था जिससे खुदरा शेयरधारिता काफी कम हो गई थी। सेबी ने मार्च, 2024 में जेएम फाइनेंशियल पर अंतरिम आदेश जारी किया था। जून, 2024 में उसे किसी भी ऋण प्रतिभूति के निर्गम में प्रमुख प्रबंधक बनने से रोकने से रोक दिया गया था। सेबी ने कहा था कि जेएम समूह ने अनुचित व्यापार तरीके अपनाकर समूह के रूप में मिलकर निवेशकों को लाभ सुनिश्चित किया और कुल 1.99 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। जेएम समूह ने तथ्यों या कानून के निष्कर्षों को स्वीकार किए बगैर मामले के निपटान का प्रस्ताव रखा था। इस पर सेबी ने आदेश दिया कि आगे की किसी भी कार्रवाई को निपटान हुआ मान लिया जाए।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Related News