New Rules From Tomorrow: कल से बदल जाएंगे FASTag, सिगरेट, तंबाकू से जुड़े ये नियम
punjabkesari.in Saturday, Jan 31, 2026 - 05:48 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः रविवार, 1 फरवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधे असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इनमें एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, फास्टैग, क्रेडिट कार्ड, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। आइए जानते हैं कि 1 फरवरी से कौन-कौन से बदलाव लागू होंगे।
LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। जरूरत पड़ने पर 14.2 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी की जा सकती है।
सिगरेट और तंबाकू उत्पाद होंगे महंगे
देशभर में सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स लागू होगा। उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ने के कारण इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। यह टैक्स जीएसटी से अलग होगा।
CNG, PNG और एटीएफ की कीमतें भी प्रभावित
एलपीजी की तरह ही CNG, PNG और एयरक्राफ्ट फ्यूल (ATF) की कीमतों की भी महीने में समीक्षा की जाती है। जहां CNG गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होती है, वहीं PNG रसोई के लिए पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचती है। ATF विमान ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है।
FASTag के लिए अब नहीं लगेगी KYC
1 फरवरी से FASTag के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नए नियमों के तहत फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को ही पूरी जरूरी जांच करनी होगी।
