Change Telecom Rules: एक अक्टूबर से बदल जाएंगे टेलीकॉम नियम, ग्राहकों को नहीं होगी परेशानी
punjabkesari.in Monday, Sep 30, 2024 - 04:43 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः 1 अक्टूबर से टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इन नियमों के अनुसार, अब ग्राहक आसानी से जान सकेंगे कि उनके इलाके में कौन सी मोबाइल सेवा (2G, 3G, 4G या 5G) उपलब्ध है। ट्राई ने कंपनियों को यह अनिवार्य किया है कि वे उक्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए 4G और 5G नेटवर्क को सुधारने के लिए सख्त क्वालिटी नॉर्म्स बनाए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फर्जी SMS और कॉल पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी है। ट्राई का यह नियम 1 सितंबर से लागू होने वाला था।
टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग शहरों में विभिन्न प्रकार के डेटा सिग्नल प्रदान करती हैं। कहीं 5G अच्छा है तो कहीं 2G बेहतर। यह नया नियम ग्राहकों को सही जानकारी देने और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है।
1 अक्टूबर से होगा बदलाव
1 अक्टूबर से संचार के लिए केवल सुरक्षित यूआरएल या फिर ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 30 सितंबर तक 140 सीरीज से शुरू होने वाली पहली मार्केटिंग कॉल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि निगरानी सरल हो सके।
यह नियम ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें जानकारी आसानी से मिल पाएगी कि कौन सी सेवा उनके लिए उपलब्ध है। इससे कंपनी के साथ-साथ ग्राहकों को भी सही जानकारी मिलेगी और टेलीकॉम कंपनी को भी अपने नेटवर्क को सुधारने और ग्राहकों के सवालों का जवाब देने में आसानी होगी।
ऑनलाइन सेवाओं का सुधार
इसके अलावा सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी ऑनलाइन सेवाओं को सुधारने के लिए कहा गया है। इस निर्देश के तहत मोबाइल टेलीकॉम सेवा नियम 2009, वायरलेस डेटा गुणवत्ता नियम 2012 और सेवा नियम 2006 के तहत अक्टूबर से लागू किया जाएगा।