दिसंबर 2025 की टैक्स डेडलाइन: इन 4 कामों को समय पर निपटाना जरूरी, वरना होगा नुकसान
punjabkesari.in Wednesday, Dec 10, 2025 - 01:57 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी महीनों में प्रवेश के साथ ही दिसंबर करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण काम पूरे करने का महीना है। अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो जुर्माना, आर्थिक नुकसान और दस्तावेजों में दिक्कतें आ सकती हैं।
1. बिलेटेड ITR फाइलिंग—आखिरी तारीख 31 दिसंबर
अगर आपने इस वित्त वर्ष का ITR अब तक नहीं भरा है, तो 31 दिसंबर 2025 तक आखिरी मौका है।
- 5 लाख तक की आय: ₹1,000 जुर्माना
- 5 लाख से अधिक आय: ₹5,000 जुर्माना
इस तारीख के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा।
2. PAN–आधार लिंकिंग—डेडलाइन 31 दिसंबर
PAN को आधार से लिंक करना सभी करदाताओं के लिए जरूरी है। डेडलाइन मिस होने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा। बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कामकाज रुक सकते हैं, लिंकिंग प्रक्रिया इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूरी की जा सकती है।
3. एडवांस टैक्स—15 दिसंबर तक अंतिम किस्त जमा करें
जिन करदाताओं पर ₹10,000 से ज्यादा टैक्स देनदारी बनती है, उन्हें चौथी और अंतिम एडवांस टैक्स किस्त 15 दिसंबर 2025 तक जमा करनी होगी। देर होने पर ब्याज और पेनाल्टी लागू होगी।
4. ऑडिटेड ITR—अंतिम तारीख 10 दिसंबर
टैक्स ऑडिट के दायरे वाले करदाताओं को 10 दिसंबर 2025 तक अपना ITR फाइल करना है। विलंब होने पर रिटर्न लेट माना जाएगा और कानूनी परेशानी हो सकती है।
