दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ SC जाएगी टाटा समूह की होटल कंपनी

punjabkesari.in Friday, Oct 28, 2016 - 06:55 PM (IST)

नई दिल्लीः टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी (आई.एच.सी.) दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है जिसमें दिल्ली के ताज मानसिंह होटल की नीलामी करने की दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) की योजना के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।   

 

कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को आज बताया कि उसने अपनी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव किया है। इसी बीच एन.डी.एम.सी. के चेयरमैन नरेश कुमार ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टाटा समूह उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देगा या नहीं पर हम आगे की कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ कोई स्थन आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम तीन नंवबर को फैसला लेंगे जब परिषद की अगली बैठक होगी। नीलामी के लिए हमने एस.बी.आई. कैप को वित्तीय सलाहकार पहले ही अनुबंधित कर रखा है। कंपनी आई.एच.सी. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 सितंबर 2016 के इससे पहले के एक निर्णय को न्यायालय की ही एक खंड पीठ में चुनौती दी थी लेकिन उसकी इस अपील को पीठ ने 27 अक्तूबर 2016 को खारिज कर दिया। 

 

कंपनी ने शुरू में अप्रैल 2013 में दिल्ली के महंगे इलागे में स्थिति ताज मानसिंह होटल की नीलीमी कराने के एन.डी.एम.सी. के निर्णय पर रोक के लिए याचिका दायर की थी।   इस होटल की सम्पत्ति एन.डी.एम.सी. की है जो उसने इस कंपनी को होटल चलाने के लिए 33 साल के पट्टे पर दी थी। पट्टे की मियाद 2011 में खत्म हो गई थी। तब से कंपनी नीलामी के खिलाफ 9 बार अगल-अलग आधार पर स्थगन ले चुकी है। इनमें 3 स्थगन पिछले एक साल में लिए गए थे। 


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