Motilal Oswal को SEBI का झटका, लगाया ₹7 लाख का जुर्माना, ये हैं आरोप
punjabkesari.in Friday, Jan 31, 2025 - 11:24 AM (IST)
बिजनेस डेस्कः मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 30 जनवरी 2025 को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) पर स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स नियमों के उल्लंघन के लिए 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। SEBI के आदेश के अनुसार, कंपनी को 45 दिनों के भीतर यह जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
SEBI ने अप्रैल 2021 से जून 2022 की अवधि के लिए MOFSL की शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी के साथ संयुक्त रूप से जांच की थी। इसके बाद 4 जुलाई 2024 को ब्रोकिंग फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब MOFSL पर जुर्माना लगाया गया है। फरवरी 2020 में, SEBI ने ग्राहकों के पैसे के दुरुपयोग के आरोप में कंपनी पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
ये हैं आरोप
सेबी के नोटिस में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर जो मुख्य आरोप लगाए गए, उनमें गलत रिपोर्टिंग और मार्जिन की कम वसूली, कैश और कैश इक्विवेलेंट बैलेंस का गलत डेटा (57 मामलों में), सिक्योरिटीज बिजनेस के अलावा अन्य कार्यों में शामिल होना (जिससे पर्सनल फाइनेंशियल लायबिलिटी पैदा हुई) और मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग पर गलत रिपोर्टिंग शामिल हैं। मार्केट रेगुलेटर के नोटिस में आरोप लगाया गया कि SCORES प्लेटफॉर्म और एक्सचेंजों से प्राप्त 300 से ज्यादा (334) शिकायतें 30 दिनों से ज्यादा समय से पेंडिंग थीं। इसके अलावा मार्केट इंटरमीडियरी ने अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया।
मोतीलाल ओसवाल ने आरोपों पर दी सफाई
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने नोटिस के जवाब में कहा कि कुछ उल्लंघन पूरी तरह से अनजाने में हुए और जानबूझकर की गई गलत रिपोर्टिंग नहीं थे। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ टेक्निकल इश्यू भी थे, जिनके चलते उल्लंघन हुए और उन्हें पहले ही ठीक कर लिया गया है।