टाटा को राहत, SC ने मिस्त्री की बहाली को लेकर NCLAT के आदेश पर लगाई रोक

punjabkesari.in Friday, Jan 10, 2020 - 01:35 PM (IST)

बिजनेस डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मूख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा संस की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। 

 

पीठ ने मिस्त्री समेत अन्य को नोटिस भी जारी किया है। टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) ने साइरस मिस्त्री को टीएसपीएल के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के 18 दिसंबर के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कार्यकारी चेयरमैन पद पर पर बैठाये गये एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध ठहराया था।  

 

याचिका में कहा गया कि विभिन्न मोर्चों पर साइरस मिस्त्री, टाटा संस के चेयरमैन होने के बाद भी अपने पारिवारिक व्यवसाय से अलग होने को लेकर अनिच्छुक दिख रहे थे, जो उनके टाटा संस के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की एक पूर्व शर्त थी। इसमें कहा गया कि मिस्त्री के नेतृत्व में विभिन्न मोर्चों पर कमी थी और उनको हटाने के पहले उनके व टाटा ट्रस्ट के बीच संबंध प्रतिकूल हो गए थे।


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vasudha

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