सैट DLF की याचिका पर सितंबर में करेगा अंतिम सुनवाई

punjabkesari.in Wednesday, Jul 13, 2016 - 04:51 PM (IST)

मुंबई: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कम्पनी डीएलएफ की याचिका पर 13 सितंबर को अंतिम सुनवाई करेगा। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कम्पनी पर 86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जिसे डी.एल.एफ. ने सैट में चुनौती दी है।  

 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले वर्ष फरवरी में डी.एल.एफ., उसके शीर्ष कार्यकारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य संबंधित इकाइयों पर 86  करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना 2007 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.आे.) के दौरान कथित धोखाधड़ी वाले सौदों को लेकर लगाया गया।  

 

डी.एल.एफ. तथा अन्य इकाइयों ने सेबी के आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील की थी। न्यायाधिकरण ने आज मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की और अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। मामले में जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें डी.एल.एफ. चेयरमैन के.पी. सिंह, उनके बेटे तथा उपाध्यक्ष राजीव सिंह, बेटी पिया सिंह शामिल हैं। डी.एल.एफ. तथा अन्य ने सेबी के समक्ष अपने आवेदन किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है लेकिन नियामक का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर आई.पी.आे. दस्तावेज में तथ्यों और सूचना को छिपाया।


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