Cash Deposits Rules: कैश डिपॉजिट पर इनकम टैक्स का सख्त नियम, जानें कब भेजता है आयकर विभाग नोटिस

punjabkesari.in Monday, Nov 10, 2025 - 06:16 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपने हाल ही में अपने सेविंग्स अकाउंट में 15 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा की है, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या इस रकम पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अचानक बड़ी राशि बैंक में जमा करता है, तो आयकर विभाग उस रकम के स्रोत (Source) के बारे में पूछताछ कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास इस पैसे से जुड़े सभी सबूत और रिकॉर्ड हों।

क्यों आ सकता है नोटिस?

इनकम टैक्स कानून के तहत बैंक को यह जानकारी देनी होती है कि किसी खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा हुआ है। यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेज दी जाती है। इसके बाद विभाग चाहे तो नोटिस भेजकर इस पैसे का स्रोत पूछ सकता है। अगर यह रकम आपकी आय और ITR में पहले से दिखाई हुई हो, तो कोई चिंता नहीं है।

अगर आप यह साबित नहीं कर पाते कि पैसा वैध है, तो आयकर विभाग सेक्शन 68 और 69A के तहत टैक्स और पेनल्टी लगा सकता है। इस स्थिति में टैक्स 60% तक लग सकता है और सरचार्ज व पेनल्टी जोड़कर आपकी कुल टैक्स देनदारी 84% तक पहुंच सकती है।

आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए

  • 50,000 रुपए से ज्यादा नकद बैंक में जमा करते समय PAN देना जरूरी है।
  • एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा जमा पर बैंक SFT रिपोर्ट के जरिए जानकारी सरकार को भेज देता है।
  • अगर पैसा बिक्री, गिफ्ट, सैलरी, इन्वेस्टमेंट या कोई पुराना निकाला गया पैसा हो, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए।
  • ITR फाइल करते समय इस पूरी रकम का जिक्र होना चाहिए।

क्या बड़ी रकम जमा करना गलत है?

नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक में 15 लाख या उससे ज्यादा रकम जमा करना कानूनी है। बस ध्यान यह रखना है कि पैसा कहां से आया, इसका उचित रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो। पैसे के स्रोत में पारदर्शिता जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की जांच या नोटिस की स्थिति में आप आसानी से सबूत दे सकें।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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