ग्राहकों को झटका: अब इस बैंक से 10,000 रुपए से ज्‍यादा न‍हीं निकाल सकेंगे, RBI ने लगाई रोक

punjabkesari.in Thursday, Oct 09, 2025 - 10:46 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर को-ऑपरेटिव बैंक पर सख्ती दिखाई है। इस बार केंद्रीय बैंक ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित ‘द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक’ पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब इस बैंक के ग्राहक अपने खातों से अधिकतम 10,000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे।

आरबीआई ने कहा है कि बैंक के कामकाज में सुधार लाने के लिए बोर्ड और प्रबंधन के साथ कई बार चर्चा की गई लेकिन संतोषजनक सुधार न होने और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को देखते हुए ये पाबंदियां लगाना जरूरी हो गया।

नए कर्ज और जमा पर भी रोक

केंद्रीय बैंक के निर्देशों के तहत अब द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक बिना आरबीआई की लिखित अनुमति के कोई नया कर्ज नहीं दे सकेगा, न ही नई जमा स्वीकार कर सकेगा। बैंक की नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमाकर्ता केवल 10,000 रुपए तक ही निकाल पाएंगे। हालांकि, बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि को उनके बकाया ऋण के खिलाफ समायोजित कर सकता है।

जमाकर्ताओं को 5 लाख तक की गारंटी

आरबीआई ने बताया कि पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि पाने के हकदार होंगे। यह राशि एफडी, आरडी और बचत खातों सहित सभी जमा को मिलाकर होगी, चाहे ग्राहक ने कितनी भी रकम जमा कर रखी हो।

बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश बैंक का लाइसेंस रद्द करने के समान नहीं हैं। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक सीमित गतिविधियों के साथ काम करता रहेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और आवश्यकतानुसार इन पाबंदियों की समीक्षा करेगा। ये निर्देश 8 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे और प्रारंभिक रूप से छह महीने तक लागू रहेंगे।


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Content Writer

jyoti choudhary

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