PAN कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर, देना पड़ सकता है ₹10,000 का जुर्माना, जानिए वजह

punjabkesari.in Saturday, Jun 14, 2025 - 05:13 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपका PAN कार्ड इनएक्टिव हो गया है और आप अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग ने ऐसे PAN कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इनएक्टिव PAN कार्ड का उपयोग करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कई करदाता इस बात से अनजान हैं कि उनका PAN कार्ड वैध नहीं रहा है और वे पहले की तरह उसका इस्तेमाल बैंकिंग, वित्तीय या आयकर संबंधी कामों में कर रहे हैं। ऐसे मामलों में यह लापरवाही अब महंगी साबित हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों ने अब तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका PAN इनएक्टिव हो चुका है। ऐसे लोगों को तुरंत अपना PAN आधार से लिंक कराना चाहिए ताकि कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से बचा जा सके।

इन काम में आता है PAN कार्ड

PAN कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आयकर रिटर्न (ITR) भरने के लिए ही नहीं बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, लोन लेने और अन्य वित्तीय लेन-देन के लिए भी जरूरी होता है। यदि किसी का PAN इनएक्टिव हो गया है और वह व्यक्ति इसे जानबूझकर या अनजाने में इस्तेमाल करता है, तो आयकर विभाग की धारा 272B के तहत उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कैसे पता करें PAN एक्टिव/इन एइक्टिव

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं, तो आप घर बैठे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर Verify Your PAN विकल्प पर क्लिक करना होगा। वहां PAN नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके PAN और आधार से लिंक है। OTP दर्ज करने के बाद आपका PAN स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आपका PAN इनएक्टिव दिख रहा है तो तुरंत इसे आधार से लिंक कराएं। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Related News