रियल एस्‍टेट में निवेश करने से पहले NRI को ध्‍यान रखनी चाहिए ये 5 बातें

punjabkesari.in Sunday, Aug 26, 2018 - 04:09 PM (IST)

नई दिल्लीः गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) भारत में अपनी कमाई को निवेश करने के तरीकों की तलाश करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ अपनी संपत्ति को विविधता देना चाहते हैं, जबकि अन्य सेवानिवृत्ति के बाद अपनी मातृभूमि में रहने के लिए घर जैसी फिक्‍स्‍ड संपत्ति की तलाश करते हैं। भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, रिजर्व बैंक ने गैर-निवासियों द्वारा किए गए निवेश पर कुछ नियमों को आसान बना दिया है। यहां 5 ऐसे नियम हैं जिन्हें भारतीय रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले एनआरआई को पता होना चाहिए:  

संपत्ति के प्रकार 
एक NRI केवल कमर्शियल या आवासीय संपत्ति में निवेश कर सकता है। वह विरासत या उपहार में मिली खेती योग्‍य संपत्ति (वृक्षारोपण और फार्महाउस सहित) को पंजीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल या भूटान के नागरिक, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी अचल संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि, वे एक अवधि के लिए संपत्ति पर पट्टा कर सकते हैं, यह अवधि 5 साल से अधिक नहीं।

पेमेंट संपत्ति प्राप्त करने की दिशा में पेमेंट केवल नियमित बैंकिंग चैनलों के माध्यम भारत से भेजे गए फंड के माध्यम से किया जा सकता है, न कि भारत के बाहर। यह NRI द्वारा बनाए गए एनआरई या एनआरओ या एफसीएनआर (बी) खातों का उपयोग करके किया जा सकता है। यह पेमेंट यात्री के चेक या विदेशी मुद्रा के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। 

टैक्‍स 
अनिवासी भारतीयों को किसी भी आय पर कर लगाया जाता है जिसे वो भारत में अपनी संपत्ति से कमा सकते हैं। यह आय इन संपत्तियों या उनकी बिक्री पर अर्जित किराए के रूप में हो सकती है। आय को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है:

शार्ट टर्म कैपिटल गेन्‍स 
इसे खरीदने के दो वर्षों के भीतर किसी संपत्ति की बिक्री पर किए गए किसी भी लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। अधिग्रहण की लागत से कम बिक्री से प्राप्त आय कानून के अनुसार यह कर गणना के लिए लाभ के रूप में माना जाएगा। लागू टैक्‍स रेट भारत में उनकी कुल कर योग्य आय पर आधारित होगी। 

लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन्‍स 
2 साल से अधिक संपत्ति के बिक्री से रिटर्न एलटीसीजी (LTCG) माना जाता है। यह कर 20 प्रतिशत पर लगाया जाता है। विरासत में संपत्ति के मामले में, मूल के अधिग्रहण की तारीख को समय अवधि के लिए माना जाएगा और संपत्ति की लागत पिछले मालिक की लागत होगी। एक एनआरआई भी आयकर अधिनियम की धारा 54, 54 एफ और 54 ईसी के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र है। 

रेंटल इनकम 
एनआरआई पर लगाए गए रेंटल इनकम और करों की गणना इस श्रेणी में भारतीय निवासी के समान है।  


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jyoti choudhary

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