नहीं दी वाहन क्षतिर्पूति, अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस देगी हर्जाना

punjabkesari.in Sunday, Feb 04, 2018 - 10:31 AM (IST)

चम्पावत : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने वाद व्यय और हर्जाने संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को क्षतिपूॢत धनराशि देने का आदेश सुनाया है। इंश्योरैंस कम्पनी को एक माह के भीतर उपभोक्ता को धनराशि देने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न किए जाने पर कम्पनी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित क्षतिर्पूति का भुगतान करना होगा।

क्या है मामला
टनकपुर निवासी अंकुर ओली ने बताया कि 6 जून 2012 को उसका ट्रक (नं. यू.के. 03-0223) लोहाघाट से टनकपुर जाने के दौरान सूखीढांग के समीप टिफनटॉप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वाहन का बीमा होने के कारण उसने इसकी जानकारी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को दी और क्षतिर्पूति धनराशि की मांग की।

इंश्योरैंस कंपनी ने यह कहकर क्षतिर्पूति धनराशि देने से इंकार कर दिया कि वाहन की फिटनैस सही नहीं थी। क्षतिर्पूति नहीं मिलने पर अंकुर ओली ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।  उसने वाहन दुर्घटना के बाद वाहन की मुरम्मत में साढ़े 4 लाख रुपए और वाहन को वर्कशाप तक ले जाने में 25,000 रुपए का व्यवसाय क्षति, मानसिक कष्ट और वाद खर्च दिलवाने की अपील की थी।

यह कहा फोरम ने
फोरम अध्यक्ष जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अध्यक्षता और सदस्य गिरीश चंद्र राय तथा लक्ष्मी पांडेय की मौजूदगी में हुई सुनवाई में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को वाहन क्षतिर्पूति धनराशि 2 लाख 12 हजार 31 रुपए और वाद व्यय में खर्च के लिए 10,000 रुपए एक माह के भीतर देने के आदेश दिए। कम्पनी को क्षतिर्पूति राशि का 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पीड़ित को देना होगा। फोरम ने एक माह के भीतर क्षतिर्पूति धनराशि नहीं देने पर 9 प्रतिशत वार्षिकब्याज देने के आदेश दिए हैं। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News