NCLAT से मिस्त्री को राहत, टाटा संस के खिलाफ केस के लिए मिली छूट

punjabkesari.in Thursday, Sep 21, 2017 - 03:36 PM (IST)

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) ने आज सायरस मिस्त्री की दो कंपनियों को टाटा संस के खिलाफ उत्पीड़न एवं कुप्रबंधन का मामला दायर करने के लिए शेयरधारिता की सीमा नियम से मांगी गई छूट की अपीलों को स्वीकार कर लिया। हालांकि मिस्त्री की इसको कायम रखने की एक अन्य अपील को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनियों के पास टाटा संस में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं है। एन.सी.एल.ए.टी. ने मामला दायर करने के लिए 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के नियम से छूट प्रदान की है। एन.सी.एल.ए.टी. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में  प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें और मामले को आगे बढ़ाए।

3 महीनें में मामला खत्म करने को कहा
एन.सी.एल.ए.टी. के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने एन.सी.एल.टी. से कहा है कि वह तीन माह में मामले को खत्म करे। न्यायाधिकरण ने इस पर सुनवाई 24 जुलाई को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मिस्त्री की दो कंपनियां साइरस इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्र्टिलंग इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा संस के खिलाफ दायर की गई अपनी याचिकाओं को कायम रखने और कंपनी कानून 2013 के तहत न्यूनतम शेयरधारिता नियम से छूट के लिए एन.सी.एल.ए.टी. का रुख किया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने दोनों याचिकाओं पर साथ सुनवाई की। इससे पहले 17 अप्रैल को एन.सी.एल.टी. की मुंबई शाखा ने मिस्त्री की छूट याचिका को खारिज कर दिया था जबकि छह मार्च को इसे कायम रखने की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों कंपनियां अपीलीय न्यायाधिकरण चली गई थीं। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News