McDonald विवादः बख्‍शी को NCLAT से नहीं मिली राहत

punjabkesari.in Thursday, Sep 07, 2017 - 03:43 PM (IST)

नई दिल्लीः एन.सी.एल.ए.टी. ने मैकडोनाल्ड्स के फ्रैंचाइजी लाइसेंस समझौते को समाप्त करने के खिलाफ विक्रम बक्शी की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। एन.सी.एल.ए.टी. लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी विक्रम बक्शी की याचिका और इसके साथ ही उनकी नियुक्ति को पुनस्र्स्थापित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा।

विक्रम बक्शी ने अमरीकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स द्वारा कनॉट प्लाजा रेस्तरां लिमिटेड (सी.पी.आर.एल) के साथ 169 स्टोरों का अनुबंध रद्द किए जाने के फैसले पर स्थगन की अपील की थी। PunjabKesari169 स्टोर्स पर गहराया संकट
इसी के साथ, उत्तर और पूर्वी भारत में सी.पी.आर.एल के तहत संचालित होने वाले 169 स्टोरों पर संकट के बादल गहरा गए हैं क्योंकि इन स्टोरों के परिचालन का लाइसेंस समाप्त हो गया है। सी.पी.आर.एल, मैकडॉनल्ड्स और व्रिकम बक्शी का संयुक्त उद्यम है। दोनों की इसमें 50:50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी.) ने विक्रम बक्शी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बर्गर कंपनी द्वारा फ्रेंचाइजी लाइसेंस समझौते को रद्द करने के खिलाफ अपील की थी। जिसके बाद बक्शी ने एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष अपील की थी। बता दें कि मैकडॉनल्ड्स ने 21 अगस्त को सी.पी.आर.एल द्वारा संचालित 169 स्टोरों का अनुबंध रद्द कर दिया था। जिसके बाद 5 सिंतबर के बाद से सी.पी.आर.एल द्वारा मैकडॉनल्ड्स का नाम, सिस्टम, ट्रेडमार्क और उससे जुड़ी बौद्धिक सम्पदा का इस्तेमाल करने पर रोक लग गई है। 


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