Atal Pension Scheme: अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव! लागू हुए नए नियम
punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 04:20 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) में पंजीकरण प्रक्रिया को और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। डाक विभाग ने हाल ही में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर, 2025 से APY के लिए पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नए पंजीकरण के लिए अब केवल संशोधित नया फॉर्म ही मान्य होगा। यह कदम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार उठाया गया है ताकि योजना के तहत मिलने वाली पेंशन और उससे जुड़ी सेवाएं अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हों।
अटल पेंशन योजना क्या है?
APY भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। योजना के तहत सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मासिक पेंशन पाने के हकदार होते हैं, जो 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक हो सकती है। पेंशन की राशि सदस्य द्वारा नियमित योगदान पर निर्भर करती है। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
नए नियमों के तहत बदलाव
- अब नए APY पंजीकरण के लिए केवल नया फॉर्म स्वीकार होगा।
- नया फॉर्म FATCA/CRS घोषणा के साथ आता है, जिससे आवेदनकर्ता की विदेशी नागरिकता की जानकारी ली जाएगी।
- नए APY खाते केवल डाकघर के माध्यम से खोले जा सकेंगे, क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं।
- 30 सितंबर 2025 के बाद पुराने फॉर्म से कोई नया पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक योग्यताएं
- उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ताकि योजना से जुड़ी जानकारी सीधे मोबाइल पर मिले।
डाकघरों और बैंक शाखाओं को निर्देश
डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल नए संशोधित APY फॉर्म का उपयोग करें और जनता को इसके बारे में जागरूक करें। साथ ही सभी डाकघरों में इस बदलाव की जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी ताकि हर कोई नए नियम से अवगत हो सके।
नए नियमों से योजना में पंजीकरण अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगा और लाभार्थियों को भविष्य में उनकी पेंशन के मामले में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।