Pension Alert! पेंशनर्स के लिए चेतावनी: कल तक पूरे नहीं किए ये दो काम, तो मिलेगी नहीं रकम
punjabkesari.in Saturday, Nov 29, 2025 - 03:27 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 30 नवंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसी दिन दो अहम प्रक्रियाओं की अंतिम समय सीमा खत्म हो रही है। एक तरफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की अंतिम तारीख है, वहीं दूसरी तरफ पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने की डेडलाइन भी आज ही समाप्त हो रही है। समय सीमा चूकने पर पेंशन लाभ और भविष्य की पात्रता दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार ने UPS चुनने की अनुमति पात्र कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मियों और कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों को 30 नवंबर तक ही दी है। यह प्रक्रिया उन सभी के लिए अनिवार्य है जो 1 अप्रैल 2025 से पहले राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आते हैं। वहीं 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी पर रखे जाने वाले कर्मचारियों को ज्वॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर UPS या NPS में से किसी एक को चुनना होगा।
सरकारी निर्देशों के मुताबिक, बर्खास्त, दंडस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा से हटाए गए या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी UPS का विकल्प नहीं चुन सकते। UPS आवेदन ‘Form A2’ के माध्यम से किया जाना है, जो Protean CRA पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है।
इसी के साथ 30 नवंबर पेंशनरों के लिए भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही मिल गई थी। DLC जमा करने के लिए बैंक शाखा, डोरस्टेप बैंकिंग सेवा, कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी कार्यालय या Jeevan Pramaan ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यदि निर्धारित समय सीमा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है तो पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा और प्रमाण पत्र जमा होने के बाद ही अगले भुगतान चक्र में पेंशन बहाल की जाएगी।
