इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पेश, छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत की तैयारी
punjabkesari.in Tuesday, Jul 22, 2025 - 01:51 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स कानून को सरल, पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है। यह बिल भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें आम करदाताओं, खासकर टैक्स फ्री इनकम वालों के लिए कई अहम बदलाव सुझाए गए हैं।
क्या है सबसे बड़ा बदलाव?
बिल में सिफारिश की गई है कि जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती लेकिन जिनका TDS काटा गया है, उन्हें सिर्फ रिफंड पाने के लिए समय सीमा में ITR दाखिल करने की बाध्यता से छूट दी जाए। साथ ही, ऐसे मामलों में लेट फाइलिंग पर जुर्माना नहीं लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
धार्मिक-चैरिटेबल ट्रस्ट को राहत
प्रवर समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर 30% टैक्स नहीं लगाया जाए। समिति के अनुसार, कई बार दानदाता की जानकारी मिलना संभव नहीं होता और ट्रस्ट दोनों तरह की सेवा में लगे होते हैं – धार्मिक और सामाजिक।
अन्य प्रमुख सिफारिशें
- गैर-लाभकारी संगठनों पर उनकी कुल आय के बजाय केवल नेट इनकम पर टैक्स लगाया जाए।
- माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की परिभाषा को टैक्स छूट के लिए सरल बनाया जाए।
- मकान से आय, कैपिटल एसेट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनियों की परिभाषा स्पष्ट की जाए।
- टैक्स जांच के दौरान डिजिटल दस्तावेज, ईमेल, लैपटॉप आदि जब्त करने का अधिकार कर अधिकारियों को देने का प्रस्ताव बरकरार।
कब से लागू होगा नया कानून?
सरकार की योजना है कि यह नया टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाए। संसद में चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।