GST: सोसायटी बिल को लेकर है आपको भी है कंफ्यूजन, पढें ये खबर

punjabkesari.in Saturday, Sep 09, 2017 - 05:54 PM (IST)

नई दिल्लीः सोसायटी मेंटीनेंस चार्ज के तौर पर अगर आप हर महीने 5,000 रुपए तक देते हैं तो कोई जी.एस.टी. चुकाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस बारे में सफाई जारी की है। अभी तक हाउसिंग सोसायटी के मेंटेनेंस बिल पर जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था। अगर आप सोसायटी में रहते हैं और सोसायटी मेंटीनेंस चार्ज हर महीने 5 हजार रुपए या इससे कम है तो इसका बिल गौर से देखें। कहीं इसमें जीएसटी तो नहीं जुड़ा है। क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि महीने में 5 हजार रुपए या इससे कम के सोसायटी मेंटीनेंस चार्ज पर कोई जी.एस.टी. नहीं लगेगा। सोसायटी मेंटीनेंट चार्ज में सिक्योरिटी फी, लिफ्ट मेंटीनेंट, कॉमन एरिया मेंटीनेंस जैसी चीजें शामिल होती हैं।

अगर सोसायटी मेंटीनेंस चार्ज 5 हजार रुपए से ज्यादा है तो भी जरूरी नहीं कि आपको जीएसटी देना ही होगा। सरकार की सफाई में कहा गया है कि अगर मेंटीनेंस चार्ज के तौर पर सोसायटी की साल में कुल वसूली 20 लाख रुपए से कम है तो सोसायटी को जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। अगर सोसायटी की ओर से सरकारी बिजली या पानी की सप्लाई की जाती है तो उस पर भी कोई जी.एस.टी. नहीं लगेगा। तो अगली बार जैसे ही सोसायटी मेंटीनेंट का बिल आए तो इन बातों को जरूर गौर से देखें।


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