GST वार्षिक रिटर्न के लिए सरकार ने जारी किया नया फॉर्म

punjabkesari.in Wednesday, Sep 05, 2018 - 04:27 PM (IST)

नई दिल्लीः केन्द्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए एक नया फॉर्म जारी कर दिया है। इस नए फॉर्म के जरिए कारोबारी को पूरे एक साल का ब्यौरा दर्ज करना होगा। वहीं सामान्य टैक्स पेयर को जीएसटीआर-9 फार्म के जरिए रिटर्न फाइल करना है तो कंपोजीशन टैक्सपेयर को जीएसटीआर-9ए का इस्तेमाल करना होगा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है।

1 जुलाई 2017 को लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के तमाम टैक्स को  समाहित किया गया है। इसमें एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और काउंटरवेलिंग ड्यूटी शामिल हैं।

गौरतलब है कि देशभर में कारोबारियों को इस नए फॉर्म का लंबे समय से इंतजार था। केन्द्र सरकार ने जुलाई 2018 में नए फॉर्म का ऐलान कर दिया था लेकिन कुछ कारणों से इसे लागू करने में समय लग रहा था। इससे पहले वार्षिक रिटर्न की प्रक्रिया को जटिल माना जा रहा था जिसके बाद सरकार ने रिटर्न फाइल की प्रक्रिया को सरल करने के लिए इस नए फॉर्म पर काम शुरू किया था।

टैक्स मामलों के जानकारों का दावा है कि इस नए रिटर्न फॉर्म के जरिए कारोबारियों को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान परचेज और इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्यौरा क्रमश: सरकार को मुहैया कराना होगा।
 


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jyoti choudhary

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