सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 31 मार्च तक बढ़ाई

punjabkesari.in Sunday, Dec 27, 2020 - 05:08 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः कोरोना वायरस के इस दौर में रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से खत्म हो गई वो अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड माने जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने इनकी वैलिडिटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी डॉक्यूमेंट की वैधता
यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने कहा कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी तो अब वह 31 मार्च तक वैलिड माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने वाला कदम है, जिनकी वैलिडिटी फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रहे है या हो चुके हैं।

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कमर्शियल वाहन मालिकों ने की थी राहत की अपील
सूत्रों ने बताया कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो अभी व्यावहारिक समस्याओं की वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं। यह चौथी बार है जब सरकार ने इनकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। इसके पहले अगस्त में सरकार ने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक मान्य होंगे।  

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jyoti choudhary

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