गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के नियम बदले

punjabkesari.in Friday, Jan 22, 2016 - 01:32 PM (IST)

नई दिल्लीः गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को ग्राहकों के और अनुकूल बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ता अब मीडियम टर्म (5 से 7 साल) और लॉन्ग टर्म (12 से 15 साल) के तहत जमा किए गए सोने को मिनिमम लॉक इन पीरियड के बाद मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकाल सकते हैं। 

रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में योजना के दिशानिर्देश में कुछ संशोधन किए हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार योजना को ग्राहकों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। जमा पर ब्याज दर का निर्धारण समय-समय पर सरकार करेगी और उसे रिजर्व बैंक अधिसूचित करेगा।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को अशोक चक्र वाला ''भारत स्वर्ण सिक्का'' अपनी शाखाओं के जरिए बेचने की भी अनुमति दे दी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि बैंकों को एमएमटीसी के आऊटलेट्स द्वारा बनाए गए भारत स्वर्ण सिक्का बेचने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। अधिसूचना के अनुसार मनोनीत बैंक और एमएमटीसी के बीच अनुबंध के तहत नियम और शर्तें होंगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News