ट्रेन के 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड

punjabkesari.in Friday, Apr 06, 2018 - 03:14 PM (IST)

नई दिल्लीः रेलवे ने तत्काल टिकट के नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। रेलवे ने कहा है कि आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा 2015 से समय-समय पर इसके नियमों में बदलाव किया गया है, जिनमें चार्ज से लेकर के रिफंड तक शामिल हैं लेकिन हाल में ऐसा कुछ भी नया बदलाव नहीं किया गया है। तत्काल टिकट की बुकिंग रेलवे के काउंटर के अलावा इंटरनेट पर आई.आर.सी.टी.सी. की वैबसाइट से भी होती है। 

पढ़ें 5 नियम जो आपके बड़े काम के हैंः
1. एसी तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी और नॉन-एसी टिकट बुकिंग सुबह 11 बजे से। आपको यात्रा से एक दिन पहले टिकट बुक करानी होगी।
2. अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो तो यात्री अपने किराए और तत्काल चार्ज की पूरी राशि के रिफंड (वापस पाने) के लिए दावा कर सकते हैं।
3. कोई यात्री उस वक्त भी अपना पूरा किराया वापस मांग सकता है जब ट्रेन का रूट डायवर्ट कर दिया गया हो और यात्री उस रूट पर यात्रा नहीं करना चाहता।
4. वो यात्री जिन्होंने तत्काल टिकट बुक कराई हो अपना पूरा किराया वापस मांग सकते हैं जब ट्रेन का रूट बदल दिया गया हो और यात्री जिस स्टेशन से चढ़ने वाला था या जहां वो उतरने वाला हो वहां से ट्रेन ना होकर गुजरे। ऐसी स्थिति में रेलवे आपके पूरे पैसे लौटाने को बाध्य है।
5. अगर आपने तत्काल टिकट बुक कराई है और आपको अपनी मनचाहे क्लास में रिजर्वेशन नहीं मिला। मान लें आपको थर्ड एसी की जगह स्लीपर में यात्रा करनी पड़ती है और आपने थर्ड एसी के पैसे दिए हैं तो ऐसे में आपको पूरा किराया वापस पाने का अधिकार है।


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jyoti choudhary

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