आटा, पनीर और दही कल से होंगे महंगे, हॉस्पिटल रूम के लिए भी अधिक देना होगा चार्ज

punjabkesari.in Sunday, Jul 17, 2022 - 03:34 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः ग्राहकों को सोमवार से कुछ सामानों के लिए अधिक पैसे देने होंगे। इन सामानों में प्री पैक्ड फूड लेबेल लगे फूड आइटम जैसे कि आटा, पनीर और दही आदि हैं। इसके अलावा अस्पताल के रूम रेंट पर भी अधिक पैसे खर्च होंगे। हालांकि इसकी लिमिट 5,000 रुपए है। एक दिन में किसी हॉस्पिटल रूम का चार्ज 5,000 रुपए अधिक है, तो उस पर शुल्क बढ़ जाएगा। यह महंगाई इसलिए होगी क्योंकि सरकार ने अभी हाल में जीएसटी के रेट बढ़ाए हैं। नई दरें 18 जुलाई से लागू हो रही हैं। कई सामानों पर टैक्स बढ़ाए गए हैं जिनका नियम सोमवार से लागू हो रहा है।

जिन सामानों और सर्विस पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उनमें 1000 रुपए प्रति दिन वाले होटल रूम, मैप और चार्ट, एटलस आदि पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। हर तरह के टेट्रा पैक पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा बैंक अब लूज में किताब के रूप में चेक जारी करेंगे, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इसमें हर राज्य के वित्त मंत्रियों ने नुमाइंदगी की थी। इस बैठक में एकसुर में एक फैसले के तहत जीएसटी छूट के दायरे से कई सामानों को बाहर कर दिया गया था। ऊपर बताए गए सामान पहले जीरो फीसदी जीएसटी के दायरे में आते थे लेकिन सोमवार से इन सामानों पर टैक्स देना होगा।

दाह-संस्कार पर भी टैक्स

प्रींटिंग, राइटिंग या स्याही खींचने जैसे सामानों पर टैक्स की दरें, काटने वाले ब्लेड, कागज के चाकू और पेंसिल शार्पनर के साथ चाकू, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग उपकरणों पर सोमवार से टैक्स 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। साथ ही सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। रोड, पुलिया, रेलवे, मेट्रो, ट्रीटमेंट प्लांट और क्रिमेटोरियम से जुड़ी सर्विस पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था लेकिन सोमवार से यह बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा।

इन सामानों पर घटे टैक्स

हालांकि कुछ सामानों पर टैक्स घटाए भी गए हैं। ओस्टोमी अप्लायंसेस, रोपवे से सामानों और यात्रियों की ढुलाई पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले जीएसटी की दर 12 फीसदी थी। ट्रक और माल ढुलाई वाली गाड़ियों को रेंट पर देते हैं तो उस पर 18 फीसदी के बदले 12 फीसदी टैक्स लगेगा। उत्तर-पूर्वी राज्यों और बागडोगरा से फ्लाइट से यात्रियों के परिवहन पर मिलने वाली छूट को कम कर दी गई है। अब जीएसटी की छूट सिर्फ इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को ही मिलेगी। सोमवार से आरबीआई, इरडा और सेबी की सर्विस भी महंगी हो रही है। अब ये एजेंसियां अपनी सर्विस पर 18 फीसदी टैक्स लेंगी। अगर अपने रहने वाले घर या फ्लैट को किराये पर लगाते हैं तो वह बिजनेस की श्रेणी में आएगा और उस पर 18 फीसद टैक्स लगेगा।

हॉस्पिटल रूम महंगा

बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाले बिजनेस पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। हर दिन 5000 रुपए वाले हॉस्पिटल रूम जो आईसीयू की श्रेणी में नहीं आते, उन रूमों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा यानी हॉस्पिटल अपने घाटे को आगे नहीं बढ़ा सकते और उसे सेटऑफ नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स, कल्चर या स्पोर्ट्स से जुड़ी मनोरंजन वाली गतिविधियां चलाता है या इससे जुड़ी ट्रेनिंग देता है, तो टैक्स छूट मिलेगी। इससे अलग किसी भी गतिविधि के लिए छूट नहीं दी जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें बैटरी पैक लगा हो या नहीं, उस पर 18 जुलाई से 5 परसेंट जीएसटी लगेगा।


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Content Writer

jyoti choudhary

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