''निर्यातकों को GST के तहत मिलेगा 7 दिन में रिफंड''

punjabkesari.in Saturday, May 20, 2017 - 07:24 PM (IST)

नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज निर्यातकों को आश्वासन दिया कि उन्हें नई वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत 7 दिनों के अंदर कर दावे का रिफंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. परिषद नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत टैक्स रिफंड के मुद्दे पर गौर कर रही है। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू होने की संभावना है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘रिफंड पर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि (जी.एस.टी. व्यवस्था के तहत निर्यातकों द्वारा) अग्रिम भुगतान राशि का 90 फीसदी हिस्सा 6 से 10 दिन में रिफंड कर दिया जाएगा, उसके बाद निर्यातकों को विलंब करने पर सरकार द्वारा करीब 6 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा।’’ 

निर्मला सीतारमण ने अपने मंत्रालय के 3 साल की पहलों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह बात कही। हालांकि, उन्होंने यह कहा कि उनके मंत्रालय ने जी.एस.टी. परिषद से करों के भुगतान के मुद्दे पर छोटे और मझौले निर्यातकों के लिए वैकल्पिक प्रणाली तैयार करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘‘परिषद से हमारा अनुरोध एसएमई के लिए है। हम उन्हें पहले भुगतान करने और बाद में रिफंड पाने के लिए कहने के बजाय उन्हें विकल्प देने पर विचार कर सकते हें। हमें परिषद से अभी जवाब नहीं मिला है।’’ निर्यातक इस दलील के साथ जी.एस.टी. व्यवस्था के तहत कर भुगतान से प्रारंभिक छूट की मांग कर रहे हैं कि रिफंड में महीनों देरी हो जाती है। 


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