ED ने वीडियोकॉन पर लगाई 14 करोड़ की पेनल्टी

punjabkesari.in Monday, May 28, 2018 - 11:33 AM (IST)

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने वेणुगोपाल धूत की वीडियोकॉन और ग्रुप की 6 कंपनियों पर फॉरन एक्सचेंज लॉ का उल्लंघन करने के मामले में 14 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इसके अलावा धूत, वीडियोकॉन और 6 कंपनियों के डायरेक्टरों पर 45 लाख रुपए का जुर्माना भी अलग से लगाया गया है। इनमें से 30 लाख रुपए का जुर्माना धूत को अकेले चुकाने को कहा गया है। ईडी ने 26 मई को यह निर्देश दिया।

वीडियोकॉन ग्रुप की 6 कंपनियों ने 10 जनवरी 2006 को केमन आइलैंड में संयुक्त मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी टस्कर ओवरसीज इंक की स्थापना की थी। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की विदेशी ब्रांच की तरफ से टस्कर को दिए गए लोन की वजह से यह कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) की नजर में आई है। टस्कर ने लोन के इस पैसे को बाद में वीडियोकॉन ग्रुप की भारतीय और विदेशी कंपनियों में लगाया था। धूत की कंपनी वीडियोकॉन को चंदा कोचर के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की तरफ से दिए गए कर्ज के बदले चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी में वीडियोकॉन के निवेश का जिक्र 2016 में आर.बी.आई. की गोपनीय जांच रिपोर्ट में भी टस्कर हुआ है।

वहीं, ईडी के आदेश में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि उसे यह काम रिजर्व बैंक ने सौंपा था। इस आदेश में कहा गया है, ‘आर.बी.आई. से मिली सूचना के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की गई थी।’ वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अलावा ग्रुप की 6 कंपनियों- वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेककेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोर्स अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी अप्लायंसेज लिमिटेड, श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड और ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों से ईडी ने 14 करोड़ रुपए की पेनल्टी मांगी है।

ईडी के ऑर्डर के मुताबिक, जांच से पता चला कि वीडियोकॉन ने इसके लिए जो गारंटी दी थी, वह भी फ़ॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट (गारंटी) रेग्युलेशन, 2004 का उल्लंघन है। इस बारे में पूछने पर वेणुगोपाल धूत ने कहा कि ईडी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई तक पेनल्टी पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह केस दीवानी है और इसमें फेमा के तहत कार्यवाही नहीं चल रही है। 
 


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jyoti choudhary

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