सी.ओ.ए.आई. ने यू.आई.डी.ए.आई. के चेहरा सत्यापन नियमों के प्रावधानों पर जताई चिंता

punjabkesari.in Tuesday, Aug 28, 2018 - 05:06 AM (IST)

नई दिल्ली: सैल्यूलर आप्रेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) के चेहरा सत्यापन या चेहरे के तात्कालिक चित्र को दस्तावेज के साथ प्रस्तुत फोटो से मिलान करने के प्रावधान पर चिंता जताई है। सी.ओ.ए.आई. ने कहा कि इनमें से कुछ प्रावधान दूरसंचार कंपनियों पर अतिरिक्त लागत और समय का बोझ पड़ेगा, जो कारोबार सुगमता के सिद्धान्तों के खिलाफ है। 

सी.ओ.ए.आई. ने कहा कि उद्योग सत्यापन को सुरक्षित और ग्राहक अनुकूल करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। नए नियमों के 2 प्रावधान ऐसे हैं जो दूरसंचार कंपनियों की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। सी.ओ.ए.आई. के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा कि मुख या चेहरे से तुलना और आडिट की अनिवार्यता से आप्रेटरों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 

इससे उनकी लागत बढ़ेगी तथा प्रोसैसिंग में भी अधिक समय लगेगा। मैथ्यू ने कहा कि सभी आपरेटर इसके लिए 15 सितम्बर की समय-सीमा का अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह काफी हद तक उपकरण विनिर्माताओं और उनकी तैयारियों पर निर्भर करेगा। 


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Pardeep

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