1 अप्रैल से बदलने जा रहे टैक्स के नियम, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव?
punjabkesari.in Sunday, Mar 31, 2024 - 06:36 PM (IST)
बिजनेस डैस्क : एक अप्रैल से टैक्स के नियम बदलने जा रहे हैं। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अभी फुल बजट चुनाव के बाद जुलाई के महीने में आना है। जुलाई के बाद भी देश के टैक्स नियमों में कई बदलाव होने की संभावना है, फिलहाल अभी कौन से बदवान होंगे ये जान लीजिए-
एक अप्रैल से बदल रहे ये टैक्स रूल्स
इस साल एक अप्रैल से कई टैक्स नियम बदलने जा रहे हैं, वहीं कुछ टैक्स रूल्स पिछले साल ही बदले हैं, ऐसे में आपको एक बार इन सभी बदलावों पर नजर दौड़ा लेनी चाहिए।
नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट हुई
अगर आप अब तक पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं, तो आपको ध्यान रहे कि देश में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा।
मिलेगी 50,000 की एक्स्ट्रा छूट
अगर आप अगले वित्त वर्ष 2024-25 में नई टैक्स रिजीम में मूव करते हैं, तब आपको अब यहां भी 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जो पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मुमकिन था। ये नियम हालांकि 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो चुका है, लेकिन आपके पास 1 अप्रैल 2024 को इसे बदलने का मौका है। ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।
🚨 India's new tax rules come into effect from tomorrow.
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) March 31, 2024
Upto 3 lakh - 0
3 lakh to 6 lakh - 5%
6 lakh to 9 lakh - 10%
9 lakh to 12 lakh - 15%
12 lakh to 15 lakh - 20%
15 lakh and above - 30%
टैक्स छूट की लिमिट बदली
नई टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में टैक्स Nil रहता है, वहीं सेक्शन-87A के तहत जो टैक्स रिबेट दी जाती है, वह 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में Nil Tax लिमिट अब भी 2.5 लाख रुपए और टैक्स रिबेट 5 लाख रुपए तक ही है।
टैक्स स्लैब में हुए हैं ये चेंजेस
नई टैक्स रिजीम की स्लैब में भी पिछले साल से ही कई बदलाव हो चुके हैं। इसका हिसाब इस प्रकार है…
3 लाख तक की इनकम 0% टैक्स
3 से 6 लाख तक की इनकम 5% टैक्स
6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स
9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स
12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स
15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स