IT विभाग की इंडस्ट्री को राहत, पैन व टैन के लिए चलेगा कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र

punjabkesari.in Saturday, Apr 14, 2018 - 04:22 PM (IST)

नई दिल्लीः आयकर विभाग ने आज पैन और टैन के प्रूफ की जरूरत के मामले में इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। विभाग ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) द्वारा जारी ‘सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन’ (सी.ओ.आई.) को कंपनियों के लिए पैन या टैन के प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। इसका मतलब है कि अब कंपनियों के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन पैन या टैन के प्रूफ के तौर पर भी काम करेगा।

जरूरी नहीं होगा लैमिनेटेड पैन कार्ड लेना
वित्त अधिनियम 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139ए में संशोधन कर दिया गया है और लैमिनेटेड कार्ड के तौर पर पैन जारी करने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनियों को पैन नंबर तो मिल जाएगा लेकिन उन्हें लैमिनेटेड कार्ड लेना जरूरी नहीं होगा।

पैन-टैन के प्रूफ के तौर पर काम करेगा COI 
आईटी विभाग ने एक रिलीज के माध्यम से कहा, ‘इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि एमसीए द्वारा जारी सीओआई में उल्लिखित पैन और टैन नंबर स्पष्ट तौर पर संबंधित कंपनी एसेसीज के लिए पैन और टैन के प्रूफ के तौर पर काम करेगा।’

COI में होता है पैन-टैन का उल्लेख 
गौरतलब है कि कॉरपोरेट्स के मामले में इनकॉरपोरेशन यानी कंपनी बनाने, पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) अलॉटमेंट और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (टैन) के अलॉटमेंट के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आवेदन दिया जा सकता है। 


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jyoti choudhary

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