आज से बदला PAN कार्ड ये नियम, शुरू हुई एक और नई सर्विस

punjabkesari.in Wednesday, Dec 05, 2018 - 01:15 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग ने टैक्‍स चोरी को रोकने के लिए बीते कुछ महीनों में पैन कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं तो कुछ नए नियम भी बनाए हैं। नए नियम आज से लागू हो गए हैं। नए नियम के मुताबिक, 2.5 लाख रुपए तक की शुद्ध कारोबार/ग्रॉस इनकम वाले सभी व्यवसायों के लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य हो गया है। जानिए क्या है नए नियम?

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फॉर्म में होगा अलग विकल्प
अब पैन कार्ड के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में एक ऐसा भी विकल्प होगा, जिसमें कोई व्यक्ति माता-पिता के अलग होने की स्थिति में अपनी मां का नाम लिख सकता है। बता दें कि इससे पहले पैन कार्ड के लिए पिता का नाम देना जरूरी था और फॉर्म में केवल पिता के नाम का विकल्प होता था। यह नया नियम 5 दिसंबर से लागू हो गया है।

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ई-पैन कार्ड सेवा भी शुरू
पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए लोगों को साइबर कैफे आदि के चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन अब कुछ समय के लिए लोग ई-पैन जेनरेट कर सकते हैं। NSDL या UTITSL की वेबसाइट से पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें पैन की हार्ड कॉपी या वर्चुअल कॉपी का भी विकल्प दिया गया है। बताया गया है कि यह सेवा सीमित समय के लिए शुरू की गई है।

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वित्तीय लेन-देन पर पैन जरूरी
अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख से ज्यादा वित्तीय लेन-देन करने वालों के लिए पैन जरूरी होगा। विभाग ने घरेलू कंपनियों को भी अनिवार्य तौर पर पैन रखने को कहा है, चाहे उनका सालाना टर्नओवर 5 लाख से कम क्यों न हो। विभाग का कहना है कि इससे टैक्स चोरी रोकने में काफी मदद मिलेगी।

नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति प्रबंध निदेशक, निदेशक, साथी, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य अधिकारी या पदाधिकारी है और उसके पास पैन नहीं है तो उसे अब 31 मई 2019 तक पैन नंबर के लिए आवेदन देना होगा।


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jyoti choudhary

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