SIP कैंसल करना हुआ आसान, 10 दिन नहीं...अब सिर्फ दो वर्किंग डे में ही हो जाएगी कैंसल
punjabkesari.in Friday, Dec 13, 2024 - 12:45 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः अब म्यूचुअल फंड में SIP बंद कराना हुआ आसान। SEBI ने नए नियम के तहत SIP कैंसल करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। पहले जहां SIP रद्द करने में 10 वर्किंग दिन (T+10) लगते थे, अब यह केवल 2 वर्किंग दिन (T+2) में पूरा हो जाएगा। यह नियम सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और 1 दिसंबर 2024 से लागू हो चुका है।
बदलाव के फायदे
Attainix कंसल्टिंग के संस्थापक अभिजीत तालुकदार के अनुसार, SEBI का यह कदम निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद है। कई बार लोग आर्थिक कठिनाई या अन्य कारणों से आखिरी समय में SIP कैंसल कराना चाहते हैं। पहले प्रक्रिया में देरी के कारण अगर खाते में पैसे नहीं होते, तो ECS रिटर्न या मैंडेट रिटर्न चार्जेस देना पड़ता था। अब इस समस्या का समाधान हो गया है।
पहले क्या थी समस्या?
पहले SIP कैंसल करने के लिए 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी था। इससे निवेशक के लिए अपने बैंक खाते की स्थिति का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। अक्सर किस्त बाउंस होने की स्थिति में हर्जाना भरना पड़ता था।
फंड हाउस की जिम्मेदारियां
सूचना प्रणाली: पहली बार SIP फेल होने पर निवेशकों को मेसेज के जरिए सूचना देनी होगी।
ऑटो कैंसलेशन: लगातार तीन बार डेबिट फेल होने पर SIP खुद-ब-खुद रद्द हो जाएगा।
कैंसल विकल्प: SIP रजिस्ट्रेशन के समय से ही निवेशकों को कैंसल विकल्प उपलब्ध कराना होगा।
ऑनलाइन सुविधा: सभी AMCs और RTAs की वेबसाइट पर SIP कैंसल करने का विकल्प सुनिश्चित करना होगा।
SIP रद्द करने के संभावित कारण
निवेशकों को रद्द करते समय विभिन्न कारण चुनने का विकल्प दिया जाएगा, जैसे आर्थिक तंगी, स्कीम का खराब प्रदर्शन, बेहतर विकल्प की तलाश, फंड मैनेजर में बदलाव या निवेश लक्ष्य हासिल करना।