1 अक्टूबर से ऑफिस में करना पड़ेगा 12 घंटे काम, मोदी सरकार करेगी बड़े बदलाव

punjabkesari.in Saturday, Sep 04, 2021 - 11:39 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः एक अक्तूबर से नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, मोदी सरकार अगले महीने से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर यह नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। जी हां, नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। इसके साथ ही आपकी इन हैंड सैलरी पर भी असर पड़ेगा।

केंद्र सरकार नए श्रम संहिता में 1 अप्रैल, 2021 से नियमों को लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों द्वारा तैयार न होने और कंपनियों को एचआर नीति में बदलाव के लिए अधिक समय देने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। श्रम मंत्रालय के अनुसार, सरकार 1 जुलाई से श्रम संहिता के नियमों को अधिसूचित करना चाहती थी लेकिन राज्यों ने नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा, जिसके कारण उन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए निलंबित कर दिया गया।

अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे।

12 घंटे की हो सकती है नौकरी
नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि, लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही हैं। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है. मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा। 


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Content Writer

jyoti choudhary

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