RBI New Rules: इन ग्राहकों के बैंक क्लेम 15 दिन में निपटेंगे, देरी पर मिलेगा मुआवजा
punjabkesari.in Saturday, Sep 27, 2025 - 10:39 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से जुड़े दावों के निपटारे के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए निर्देशों के तहत बैंकों को सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के 15 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो दावेदार को मुआवजा भी दिया जाएगा। यह नियम जमा खातों, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सुरक्षित रखी गई वस्तुओं पर लागू होंगे और 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह लागू करना अनिवार्य होगा।
नॉमिनी और सर्वाइवरशिप क्लॉज पर प्रक्रिया सरल
अगर खाते में नॉमिनी दर्ज है या सर्वाइवरशिप क्लॉज मौजूद है तो खाते की शेष राशि सीधे नॉमिनी या सर्वाइवर को दे दी जाएगी। इस भुगतान को बैंक की वैध जिम्मेदारी का निपटारा माना जाएगा और आगे किसी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।
थ्रेशोल्ड लिमिट तय
जहां नॉमिनी या सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है, वहां छोटे दावों के लिए आसान प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
* को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट: ₹5 लाख
* अन्य बैंकों (सरकारी/निजी) के लिए: ₹15 लाख
बैंक चाहें तो अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार इस सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। सीमा से अधिक दावों पर सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज मांगे जाएंगे।
लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए भी नियम
मृत ग्राहकों के लॉकर और बैंक की सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के दावों के लिए भी RBI ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं। दावेदारों को जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और बैंक को निर्धारित समय सीमा में निपटारा करना होगा।
मुख्य उद्देश्य
इन नियमों का मकसद सभी बैंकों में एकरूपता लाना, दस्तावेजों को मानकीकृत करना और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह कदम मृत ग्राहकों के परिजनों को जल्दी राहत देने और अनावश्यक देरी रोकने में सहायक होगा।