खराब मोटरसाइकिल बदल कर नहीं दिया, अब देना होगा हर्जाना
punjabkesari.in Sunday, Dec 16, 2018 - 01:47 AM (IST)
हरिद्धार: जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोटरसाइकिल बदलकर नहीं देने पर वाहन कम्पनी, उसके सर्विस सैंटर और स्थानीय डीलर को हर्जाने के तौर पर ब्याज सहित 87,935 रुपए शिकायतकत्र्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला
सुखबीर सिंह पुत्र देशराज निवासी ग्राम जीतपुर अकबरपुर खुर्द लक्सर ने 25 मार्च, 2015 में इंडिया यामाहा मोटर निजी लिमिटेड की निर्मित मोटरसाइकिल देव मोटर्स ज्वालापुर से 82,935 रुपए में खरीदी थी। उक्त मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन में 3318 रुपए और बीमा पॉलिसी में 2226 रुपए भी खर्च किए थे। खरीदने के बाद उक्त वाहन के इंजन से आवाज आनी शुरू हो गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि कम्पनी के अधिकृत सॢवस सैंटर में सर्विस कराने के बाद भी उक्त समस्या ठीक नहीं हुई। कई बार मोटरसाइकिल ठीक कराने के बावजूद आवाज बंद नहीं हुई। लीगल नोटिस भिजवाने पर शिकायतकत्र्ता को पता चला था कि उक्त मोटरसाइकिल पूर्व में एक अन्य व्यक्ति को बेची गई थी जबकि शिकायतकत्र्ता से स्थानीय डीलर ने नई मोटरसाइकिल के पैसे लिए थे। परेशान होकर शिकायतकत्र्ता ने वर्ष 2016 में उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।