SC ने दिए निर्देश, Google, Yahoo बंद करें सेक्स डिटर्मिनेशन वाले विज्ञापन

punjabkesari.in Thursday, Jan 29, 2015 - 10:09 AM (IST)

नई दिल्ली: गूगल इंडिया और याहू इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (इंडिया) प्रा. लि. को सुप्रीम कोर्ट ने प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग निर्धारण के बारे में बताई जाने वाली विज्ञापनों को बंद करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके कारण संबंधी कानून की धारा 22 का उल्लंघन होता है। 
 
कोर्ट ने स्पष्टता दी है कि अगर किसी भी सर्च इंजिन पर इस तरह का कोई विज्ञापन है तो उसे वापस लिया जाएगा। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सभी सर्च इंजन अपनी नीति और सेवा शर्तों संबंधी पेज पर यह आदेश अपलोड करें कि वे ऐसा कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं करेंगे। 
 
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं करेंगे जिससे पीसी-पीएनडीटी कानून की धारा 22 का उल्लंघन होता हो।

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