ये यात्री नहीं कर सकेंगे हवाई सफर, एयरलाइंस कंपनियों ने No Fly List में डाला, जानिए वजह

punjabkesari.in Monday, Feb 10, 2025 - 06:26 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः पिछले तीन वर्षों में विभिन्न एयरलाइंस ने कुल 255 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में शामिल कर लिया है। सरकार ने सोमवार को राज्य सभा में जानकारी दी कि ये कार्रवाई दुर्व्यवहार, झगड़े और चालक दल के सदस्यों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं के कारण की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 82, 2023 में 110 और 2022 में 63 यात्रियों को इस सूची में रखा गया था।

अपील करने के लिए है ये नियम

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि विमान/व्यक्तियों/संपत्ति/विमान में अच्छे क्रम और अनुशासन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विमान में गैरकानूनी/विघटनकारी व्यवहार से निपटने के लिए पर्याप्त नियामक ढांचे मौजूद हैं। 'नो फ्लाई लिस्ट' में शामिल किए जाने से व्यथित व्यक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर मंत्रालय द्वारा गठित अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ऐसे मामलों में यात्रियों से निपटने से संबंधित मानदंड बनाए हैं।

वित्त वर्ष 2024 में 37. 41 करोड़ यात्रियों को संभाला

समिति की अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश, यात्री संघ या उपभोक्ता संघ के प्रतिनिधि या उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के रिटायर अधिकारी और एयरलाइनों के प्रतिनिधि करते हैं, जो उपाध्यक्ष या समकक्ष पद से नीचे नहीं होते। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक विमानन बाजारों में से एक है और देश के एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2024 में 37. 41 करोड़ यात्रियों को संभाला।

मोहोल ने एक अन्य लिखित उत्तर में कहा कि अगले पांच वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या में लगभग 15 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ने होने की उम्मीद है। बीते साल अनियंत्रित हवाई यात्रियों से जुड़ी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। पैसैंजर्स के व्यवहार से जुड़ी खबरें काफी सुर्खियों में रहीं।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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